Wednesday, March 19, 2025
CHATTISGARHRahul Vermaआकाशवाणी.इनकवर्धा

CG Crime News :पति-पत्नी ने मिलकर किया हत्या, दोनों गिरफ्तार

आकाशवाणी.इन

कवर्धा, बीते वर्ष 7 मई 2022 को कवर्धा के सरोदा बांध रोड में हुए अधेड़ की निर्मम हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पति-पत्नी को हत्या का दोषी पाया गया। जिला न्यायालय से दोनों धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। मृतक भुवन गंधर्व व आरोपी जागवत यादव (48) उसकी पत्नी त्रिवेणी बाई आसपास ही रहते थे। मृतक भुवन गंधर्व पास में अपना मकान बनवा रहा था। वह अक्सर उनके साथ उठता-बैठता था। 7 मई की रात भी मृतक भुवन व आरोपी भ्जागवत ने मिलकर शराब पिया। इसके बाद भुवन ने आरोपी की पत्नी से बतमीजी की।

जिस पर पत्नी ने पति को आरोपी को मारने कहा। शराब के नशे में धूत आरोपी ने भुवन पर लोहे के सब्बल से सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे भुवन गंधर्व जमीन में गिर गया। दूसरी बार सब्बल से मारने पर भुवन गंधर्व पेट के बल जमीन में गिरकर तड़पने लगा। सिर और चेहरे से बहुत खून निकलने लगा, जिसे देखकर घबरा गए। हत्या कर शव को वहीं छोड़कर अपने गांव तारो वाले घर चले गए।

दूसरे दिन सुबह पुलिस को सूचना मिली। उन्होंने आसपास पूछताछ किया जिसमें आरोपी जागवत यादव और उसकी पत्नी त्रिवेणी बाई का नाम आया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। थाना सिटी कोतवाली में धारा 302 के पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया न्यायालय में पेश किया और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

जिला न्यायालय के लोक अभियोजक संतोष देवांगन ने बताया कि मामले में सत्र न्यायधीश सत्यभामा अजय दुबे ने 14 दिसंबर 2023 को निर्णय सुनाया। निर्णय में दोषी जागवत यादव और उसकी पत्नी त्रिवेणी बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500-500 रुपए के अर्थदंड के सजा से भी दंडित किया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।