Tuesday, March 25, 2025
AdministrationCHATTISGARHRahul Vermaआकाशवाणी.इनकोरबा न्यूज़

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र ने ट्रांसपोर्टरों और चालकों की मीटिंग लेकर नए कानून को विस्तार से समझाया

आकाशवाणी.इन

पुलिस अधीक्षक कोरबा जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) ने ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड में बस चालको एवं ट्रांसपोर्टरों का मीटिंग लेकर उनको नए कानून के बारे में विस्तार से समझाया. नए कानून को लेकर चालकों में जो भ्रम की स्थिति थी उनको दूर करते हुए नए कानून में क्या-क्या प्रावधान है उसकी सही जानकारी दी गई.

SP का संदेश

अफवाहों से बचेंः

आगामी नये कानून में धारा 106(2) – अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. वहीं जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी.