Wednesday, March 19, 2025
CHATTISGARHRahul Vermaआकाशवाणी.इनभिलाई

ब्रेकिंग न्यूज़: कलेक्टर ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की,सभी मरीजों को जिला हॉस्पिटल सीपट किया

आकाशवाणी.इन

भिलाई, दुर्ग के वीवाय हॉस्पिटल को नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करना और जुर्माने की राशि नहीं चुकाना काफी महंगा पड़ गया। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। कलेक्टर ने 14 बिस्तर के इस अस्पताल में भर्ती मरीजों को तीन दिन के भीतर जिला अस्पताल में रेफर करने का आदेश दिया है।

छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि दुर्ग के पद्मनाभपुर क्षेत्र में 14 बिस्तर की क्षमता वाला वीवाय अस्पताल संचालित है। जिला प्रशासन ने बीते 8 जनवरी 2024 और 2 फरवरी 2024 पत्र जारी कर अस्पताल प्रबंधन से मातृत्व मृत्यु के संबंध में जानकारी मांगी थी। निर्देश के बाद भी अस्पताल के संचालक ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी ने अस्पताल को इसके लिए नोटिस जारी किया, तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने नोटिस का भी जवाब नहीं दिया।