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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद

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आकाशवाणी.इन

नई दिल्ली, 02 अक्टूबर 2026/ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर मध्य दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किया गया है। वहीं, DMRC ने भी सुरक्षा कारणों से 11 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रवेश और निकास बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि, कुछ प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

DMRC के अनुसार, अगले आदेश तक जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी ले लें और संभावित भीड़ एवं अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाएं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोक रोड तथा मध्य दिल्ली से जुड़े अन्य मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। इन इलाकों में बैरिकेडिंग और आवश्यकतानुसार ट्रैफिक डायवर्जन किया जा सकता है.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे जंतर-मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोक रोड और आसपास के संवेदनशील मार्गों पर जाने से यथासंभव बचें। आवश्यक होने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। पुलिस ने वाहन चालकों से सड़कों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और डायवर्जन से संबंधित संकेतों का ध्यान रखने की अपील की है.

एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित मार्गों अथवा उनके आसपास वाहनों को रोकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। संबंधित क्षेत्र में सक्षम अधिकारियों के आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मौके पर तैनात सुरक्षा एवं यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

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